OTT : लगातार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे ये प्लेटफॉर्म्स
मनोरंजन, हर व्यक्ति के जीवन में बेहद ही जरूरी है। आज की तनाव भारी डेली बिजी लाइफ में हर व्यक्ति के लिए मनोरंजन एक रिफ्रेशमेंट का काम करता है। हालांकि, बता दें कि मनोरंजन मानव समाज में काफी समय से चल रहा है। केवल इसका स्वरूप बदलता रहता है। जिस तरह से समय बदल रहा है, मनोरंजन भी अपने कई विकल्पों में मौजूद है। आज से यदि लगभग 50 वर्ष पीछे जाएं तो मनोरंजन के नाम पर हिंदी सिनेमा का दौर चलता था। यह भी केवल बड़े-बड़े शहरों में देखने को मिलता था। बात यदि ग्रामीण परिवेश की करें तो नौटंकी, नाच, नाटक, अन्य ही ऐसे साधन थे। जो मनोरंजन का साधन हुआ करते थे।
लेकिन, समय बदला और मनोरंजन का भी रंग-ढंग बदल गया। हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन और हर फोन में कई कंपनियों के ओटीटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। बस हरेक का सब्सक्रिप्शन खरीदिए और एक से एक सिनेमा, वेब सिरीज का आनंद उठाइए। लेकिन, वहीं अब कला, अभिव्यक्ति की आजादी और मनोरंजन के नाम पर कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर फूहड़ता, नग्नता और अश्लीलता ने ली हुई है। ऐसे में अब इन सब OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार का ध्यान गया है। सरकार ने अब इनपर अंकुश लगा दिया है।
दरअसल, अश्लील सामग्री दिखाने पर ओवर द टाप (OTT) प्लेटफार्म, वेबसाइटों और एप पर सरकार सख्त हो गई है। बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अश्लील सामग्री दिखाने और प्रकाशित करने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफार्म और उनसे जुड़े इंटरनेट मीडिया खातों को ब्लाक कर दिया है। इनमें से एक OTT एप को गूगल प्ले स्टोर से एक करोड़ से अधिक बार और दो अन्य 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड किया गया था।

इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट दिखाए जाते थे। उनमें अश्लीलता और अनुचित रूप से नग्नता, यौन कृत्यों को खुलकर दिखाया जाता था। इसमें सामाजिक रूप से शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, पारिवारिक रिश्तों से बने संबंधों को दिखाया जाता था। कुछ मामलों में किसी भी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे। इस सामग्री को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 41 का उल्लंघन माना गया है. इसीलिए इन पर ये कार्रवाई की गई।
OTT : कई एप्स, वेबसाइट, मीडिया खातों पर भी हुई करवाई
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में 18 OTT प्लेटफार्म, 19 वेबसाइट, 10 एप और उनसे जुड़े 57 इंटरनेट मीडिया खातों को ब्लाक किया गया है। ब्लाक किए गए प्लेटफार्मों में ड्रीम फिल्मस, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, ट्रि फ्लिक्स, एक्स प्राइम, निओन एक्स वीआइपी, बेशर्म, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, चिकूफ्लिक्स, हाट शाट्स वीआइपी, फुगी और प्राइम प्ले शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि इन प्लेटफार्मों पर दिखाए जाने वाली अधिकांश सामग्री अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक रूप से चित्रित करने वाली पाई गई।

इसके साथ 57 इंटरनेट प्लेटफार्म दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में अन्य मंत्रालयों, सरकारी विभागों, मीडिया व मनोरंजन, बाल-महिला अधिकारों के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श से एक्स्ट्रामूड, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रविधान के तहत इन्हें ब्लाक करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्लेटफार्मों को रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार बौर महिलाओं नहीं करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि ब्लॉक किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स महिलाओं की छवि को धूमिल करने और उनके चरित्र को अश्लीलता की तरह परोसते थे। यह सभी एप्स के कंटेंट को देखकर युवा लड़के और लड़कियों पर इसका काफी गलत असर हो रहा था।
खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़ें :-

Rajesh Mishra
राजेश मिश्रा
आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। आपने राजकीय पॉलीटेक्निक, लखनऊ से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आप ऐतिहासिक जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने और लिखने का शौक रखते हैं।
आप THE HIND MANCH में लेखक के रूप में जुड़े हैं।