मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने आईपीओ लिस्टिंग टाइम को घटाकर किया आधा।
भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक नई सूचना आई है, जिसमें नए IPO में अप्लाई करने के लिए SEBI ने T+3 फॉर्मूला को मंजूरी दी है। सेबी के इस फैसले से आईपीओ की लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आएगी. साथ ही जिन निवेशकों को आईपीओ में आवेदन पर शेयर अलॉट नहीं होगा, उन्हें उनका पैसा भी जल्द रिफंड मिल जाएगा
IPO में जो पहले था नियम
बुधवार को जारी किए गए एक बयान के मुताबिक, किसी भी कंपनी द्वारा पेश किए गए IPO की सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया क्लोज होने के बाद इसके लिस्टिंग की डेडलाइन को T+3 कर दिया गया है. अब तक इस प्रक्रिया के लिए T+6 फॉर्मूला लागू किया जाता था. यानी आईपीओ बंद होने के छह दिनों में स्टॉक मार्केट में उक्त कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग की जाती थी।
IPO पेश करने वाली कंपनियां बिडिंग प्रोसेस क्लोज होने से बोली खत्म होने के 3 दिन बाद शेयरों का अलॉटमेंट करते हैं और 5वें दिन स्टॉक एक्सचेंजों के पास शेयर में ट्रेडिंग की मंजूरी लेने के लिए लिस्टिंग एप्लिकेशन सब्मिट करती हैं. वहीं नए बदलाव के तहत अब उन्हें बोली खत्म होने के दूसरे दिन शाम 6:30 बजे तक ये काम करना होगा.
नियम जो लागु हुए
निवेशकों के लाभ:
इस नए T+3 फॉर्मूला की मंजूरी से निवेशकों को एक और बेहतर और तेज तरीके से निवेश करने का अवसर मिला है। यह स्थिति निवेशकों को नए IPO में अपने पैसे लगाने के लिए एक नई संभावना प्रदान करती है
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